शुक्रवार, 18 सितम्बर 2026
पंजाब

पंजाब में 125 गज तक का अपना मकान संपत्ति कर से मुक्त है — और 30 सितंबर वाली छूट

पंजाब में 125 वर्ग गज तक के स्व-अधिकृत मकान और 50 वर्ग गज से छोटे फ्लैट पूरी तरह संपत्ति कर से मुक्त हैं। विधवाओं, दिव्यांगजनों और पूर्व सैनिकों को भी छूट मिलती है। और समय पर भरने पर 10% तक की रियायत, देर पर 20% जुर्माना और 18% ब्याज।

संपत्ति कर वह चीज़ है जिसे लोग या तो टालते रहते हैं, या बिना जाँचे भरते रहते हैं।

दोनों महँगे पड़ते हैं — क्योंकि बहुत से लोग वह कर भर रहे हैं जो उन पर लगता ही नहीं, और बहुत से इतनी देर कर देते हैं कि जुर्माना मूल रकम से जुड़ने लगता है।

पहले यह जाँच लीजिए — कहीं आप छूट में तो नहीं

पंजाब में कई श्रेणियाँ संपत्ति कर से पूरी तरह मुक्त हैं:

श्रेणी छूट
स्व-अधिकृत आवासीय प्लॉट — 125 वर्ग गज तक पूरी छूट
फ्लैट — 50 वर्ग गज से छोटा पूरी छूट
धार्मिक स्थल, अनाथालय पूरी छूट
कृषि एवं बागवानी भूमि पूरी छूट
सरकारी संस्थान पूरी छूट

125 वर्ग गज तक वाली छूट सबसे बड़ी बात है। पंजाब के शहरों में बहुत बड़ी संख्या में मकान इसी दायरे में आते हैं।

यानी अगर आपका अपना मकान 125 गज या उससे छोटा है और आप खुद उसमें रहते हैं — तो संभव है कि आप पर कर लगता ही न हो

अपने नगर निगम से यह ज़रूर पूछिए, क्योंकि छूट अपने आप लागू नहीं होती — रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए।

इन्हें भी रियायत मिलती है

  • विधवाएँ
  • दिव्यांगजन
  • पूर्व सैनिक

इन श्रेणियों को सालाना कुछ हज़ार रुपये तक की राहत मिलती है। यह भी अपने आप नहीं मिलती — दस्तावेज़ देकर दर्ज करानी पड़ती है

अब तारीख वाली बात

नगर निगम लुधियाना की सार्वजनिक अपील के अनुसार संपत्ति कर की समयसीमा इस तरह चलती है:

कब भरा क्या
30 सितंबर तक 10% रियायत
1 अक्टूबर से 31 दिसंबर न रियायत, न जुर्माना
1 जनवरी से 31 मार्च 10% जुर्माना
31 मार्च के बाद 20% जुर्माना + 18% सालाना ब्याज

यानी टालने की कीमत सीधी है। समय पर भरने और साल भर टालने के बीच 30% से ज़्यादा का फर्क पड़ जाता है — और ब्याज अलग।

तारीखें और रियायत की दर हर साल और हर नगर निगम में अलग हो सकती है, और सरकार इन्हें बढ़ाती भी रहती है। अपने शहर की मौजूदा तारीख अपने नगर निगम की वेबसाइट से या दफ्तर से ज़रूर पुष्टि कर लीजिए।

भरना कैसे है

पंजाब में इसके लिए राज्य का अपना पोर्टल है:

mseva.lgpunjab.gov.in

  1. पोर्टल पर खाता बनाइए
  2. Assess & Pay चुनिए
  3. मालिक का नाम, Property ID और मकान नंबर भरिए
  4. बकाया देखकर भुगतान कीजिए — कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग से
  5. रसीद ज़रूर संभालकर रखिए

अपने शहर के नगर निगम की वेबसाइट से भी भरा जा सकता है — जैसे mcludhiana.gov.in, mcjalandhar.in, amritsarcorp.com

ऑफलाइन भरना हो तो नगर निगम कार्यालय या सुविधा केंद्र जाइए।

यह स्व-मूल्यांकन वाला कर है

पंजाब में संपत्ति कर self-assessment के आधार पर चलता है — यानी आप खुद अपनी रकम की गणना करते हैं और भरते हैं।

गणना में ये बातें आती हैं:

  • संपत्ति का प्रकार — आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक या खाली प्लॉट
  • क्षेत्रफल — बने हुए मकान का कवर्ड एरिया, खाली प्लॉट का पूरा रकबा
  • ज़ोन — शहर के भीतर की जगह। मुख्य इलाकों की दर ज़्यादा होती है
  • UAV दर — नगर निगम की तय प्रति वर्ग गज दर

स्व-मूल्यांकन का मतलब यह भी है कि गलती की ज़िम्मेदारी आपकी है। कम भरने पर बाद में नोटिस और जुर्माना आ सकता है। संदेह हो तो नगर निगम से पूछकर भरिए।

नई संपत्ति खरीदी हो तो

यह वह हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा छूट जाता है।

रजिस्ट्री हो जाने से संपत्ति कर का रिकॉर्ड अपने आप आपके नाम नहीं हो जाता। यह नगर निगम का अलग काम है।

रजिस्ट्री के बाद तीन काम होते हैं, और तीनों अलग-अलग दफ्तरों में:

  1. इंतकाल — पटवारी/तहसील में, ताकि जमाबंदी में नाम चढ़े
  2. संपत्ति कर का रिकॉर्ड — नगर निगम में
  3. बिजली-पानी का कनेक्शनPSPCL और जल आपूर्ति विभाग में

तीनों में से एक भी छूट जाए तो सालों बाद दिक्कत आती है। रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया और खर्च यहाँ दिया है

पुराना बकाया पड़ा है तो

सरकार समय-समय पर एकमुश्त निपटान (amnesty) योजनाएँ लाती रही है, जिनमें ब्याज और जुर्माना माफ हो जाता है और सिर्फ मूल रकम भरनी पड़ती है।

अगर आपका बकाया सालों से पड़ा है, तो नगर निगम में जाकर पूछिए कि कोई योजना चल रही है या नहीं। ऐसी योजनाओं की खिड़की सीमित होती है और उनका प्रचार ज़्यादा नहीं होता।

अभी करने लायक चार काम

  1. अपने मकान का रकबा देखिए — 125 गज तक है और आप खुद रहते हैं, तो छूट के बारे में पूछिए
  2. विधवा, दिव्यांग या पूर्व सैनिक हैं — तो रियायत दर्ज करवाइए
  3. अपनी मौजूदा तारीख नगर निगम से पूछिए — रियायत की खिड़की सीमित है
  4. नई संपत्ति ली है तो रिकॉर्ड अपने नाम करवाइए

एक चेतावनी

  • भुगतान सिर्फ mseva.lgpunjab.gov.in या अपने नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट से कीजिए
  • व्हाट्सएप या SMS पर आए “संपत्ति कर भरें” वाले लिंक फर्जी होते हैं
  • किसी बिचौलिए को नकद मत दीजिए — रसीद सिर्फ नगर निगम की मान्य है
  • ठगी हो जाए तो 1930पहला घंटा सबसे कीमती है

स्रोत: mSeva पंजाब पोर्टल (mseva.lgpunjab.gov.in), स्थानीय सरकार विभाग, पंजाब सरकार; नगर निगम लुधियाना की संपत्ति कर संबंधी सार्वजनिक अपील, जैसा द ट्रिब्यून में प्रकाशित; छूट एवं रियायत संबंधी सार्वजनिक जानकारी।

संपत्ति कर की दरें, छूट और तारीखें हर नगर निगम में अलग होती हैं और हर साल बदल सकती हैं। भरने से पहले अपने नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट या कार्यालय से पुष्टि अवश्य करें। यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है, कर सलाह नहीं। कोई त्रुटि दिखे तो vartalaapnews@gmail.com पर बताएँ।

निखिल कालिया

निखिल कालिया वार्तालाप के संपादक और प्रकाशक हैं। वे 2016 से डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं और जालंधर से पंजाब की स्थानीय खबरें कवर करते हैं — लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, चंडीगढ़ और पूरा राज्य। खबर, सुझाव या शिकायत के लिए संपर्क करें: vartalaapnews@gmail.com

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