शुक्रवार, 18 सितम्बर 2026
पंजाब

पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएँ — लर्निंग से परमानेंट तक पूरी प्रक्रिया

पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस दो चरणों में बनता है — पहले लर्निंग लाइसेंस, फिर टेस्ट पास करके परमानेंट। आवेदन, दस्तावेज़, टेस्ट और समयसीमा की पूरी जानकारी।

पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएँ — पूरी प्रक्रिया — वार्तालाप

पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब पहले से आसान है, लेकिन प्रक्रिया दो हिस्सों में बँटी है और ज़्यादातर लोग यहीं उलझ जाते हैं। पहले लर्निंग लाइसेंस (LL) बनता है, और उसके बाद टेस्ट पास करके परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (DL) मिलता है।

दोनों के लिए आवेदन एक ही जगह से होता है — केंद्र सरकार का सारथी पोर्टल, sarathi.parivahan.gov.in। पंजाब के सभी ज़िले — लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला, बठिंडा — इसी पोर्टल से चलते हैं।

उम्र की शर्तें

वाहन न्यूनतम उम्र
50cc तक की बिना गियर वाली मोटरसाइकिल 16 वर्ष
सामान्य मोटरसाइकिल और कार (LMV) 18 वर्ष
व्यावसायिक / ट्रांसपोर्ट वाहन 20 वर्ष

16 साल की उम्र वाले मामले में माता-पिता या अभिभावक की सहमति ज़रूरी होती है। व्यावसायिक लाइसेंस के लिए पहले से LMV चलाने का अनुभव भी माँगा जाता है।

चरण 1: लर्निंग लाइसेंस

आवेदन कैसे करें

  1. sarathi.parivahan.gov.in खोलें और राज्य में पंजाब चुनें। पता बार में यही पता दिख रहा है, इसकी पुष्टि कर लें।
  2. “Apply for Learner Licence” चुनें।
  3. फॉर्म 2 ऑनलाइन भरें — निजी जानकारी, पता और वाहन की श्रेणी।
  4. दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें (साइज़ और फॉर्मेट की सीमा स्क्रीन पर लिखी होती है)।
  5. फॉर्म 1 — शारीरिक फिटनेस का स्व-घोषणा पत्र ऑनलाइन भरें। कुछ श्रेणियों में फॉर्म 1A यानी डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगता है।
  6. फीस का ऑनलाइन भुगतान करें।
  7. टेस्ट का स्लॉट बुक करें।

आधार से बड़ा फर्क पड़ता है

आधार प्रमाणीकरण के साथ आवेदन करने पर प्रक्रिया काफी हद तक ऑनलाइन ही पूरी हो जाती है। कई राज्यों में लर्निंग टेस्ट भी घर से दिया जा सकता है — यह STALL प्रणाली है, जिसमें AI आधारित निगरानी होती है।

आधार के बिना आवेदन करने पर सत्यापन या टेस्ट के लिए RTO जाना पड़ सकता है।

लर्निंग टेस्ट

यह ट्रैफिक नियमों और सड़क चिह्नों पर बहुविकल्पीय प्रश्नों का टेस्ट होता है। आमतौर पर 20 सवाल पूछे जाते हैं और पास होने के लिए लगभग 60% सही जवाब चाहिए। सवालों की संख्या और पास प्रतिशत राज्य के हिसाब से बदल सकता है — आवेदन के समय पोर्टल पर दिखने वाले निर्देश ज़रूर पढ़ें।

पास होने पर फॉर्म 3 यानी लर्निंग लाइसेंस की PDF तुरंत डाउनलोड की जा सकती है।

चरण 2: परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस

लर्निंग लाइसेंस पंजाब में 6 महीने के लिए वैध होता है। इसी अवधि के भीतर परमानेंट लाइसेंस का टेस्ट देना होता है।

ज़रूरी बात: LL मिलने के तुरंत बाद DL के लिए आवेदन नहीं होता। नियमानुसार अभ्यास की एक न्यूनतम अवधि पूरी करनी होती है, उसके बाद ही आवेदन खुलता है। सटीक अवधि पोर्टल पर आपके आवेदन नंबर के साथ दिख जाती है।

आवेदन

  1. सारथी पोर्टल पर “Application for Driving Licence” चुनें।
  2. अपना लर्निंग लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि डालें — बाकी जानकारी अपने आप भर जाती है।
  3. दस्तावेज़ और फोटो-हस्ताक्षर अपलोड करें।
  4. फीस भरें और ड्राइविंग टेस्ट का स्लॉट बुक करें।

टेस्ट के दिन क्या ले जाएँ

  • मूल लर्निंग लाइसेंस
  • आवेदन की पावती रसीद
  • फीस भुगतान की रसीद
  • जिस वाहन से टेस्ट देना है उसका RC और वैध बीमा

वाहन चालू हालत में होना चाहिए और सुरक्षा शर्तें पूरी करता हो। टेस्ट में फेल होने पर दोबारा आवेदन के लिए एक तय अंतराल के बाद ही मौका मिलता है — RTO से पुष्टि कर लें।

ज़रूरी दस्तावेज़

  • उम्र का प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट या पैन कार्ड
  • पते का प्रमाण: आधार, राशन कार्ड, बिजली या पानी का बिल, वोटर आईडी
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो और हस्ताक्षर
  • फॉर्म 1 (स्व-घोषणा) या फॉर्म 1A (मेडिकल सर्टिफिकेट, जहाँ ज़रूरी हो)

सभी दस्तावेज़ों की स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी साथ रखें।

नवीनीकरण (Renewal)

मोटर वाहन नियमों के ताज़ा संशोधन के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण समाप्ति की तारीख से एक साल पहले या एक साल बाद तक कराया जा सकता है। इसके बाद देरी होने पर दोबारा टेस्ट देना पड़ सकता है।

मोबाइल नंबर अपडेट रखें

परिवहन विभाग ने सलाह दी है कि सभी लाइसेंस धारक और वाहन मालिक अपना मोबाइल नंबर वाहन और सारथी पोर्टल पर अपडेट रखें। यह अब बिना RTO गए ऑनलाइन किया जा सकता है। चालान, नवीनीकरण और अन्य सूचनाएँ इसी नंबर पर आती हैं।

एक चेतावनी

RTO के बाहर बैठे एजेंट “जल्दी लाइसेंस” के नाम पर मोटी रकम माँगते हैं। पूरी प्रक्रिया सरकारी पोर्टल से खुद की जा सकती है और फीस पोर्टल पर ही तय है। किसी एजेंट को अपने मूल दस्तावेज़ या आधार OTP कभी न दें।

इसी तरह कई निजी वेबसाइटें सारथी जैसी दिखती हैं। आवेदन से पहले हमेशा पता बार में sarathi.parivahan.gov.in ही देखें।

पंजाब में एक ज़रूरी बदलाव

पंजाब में ज़िला ट्रांसपोर्ट अधिकारी (DTO) के पद हटा दिए गए हैं और निजी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन तथा लाइसेंस का काम SDM कार्यालयों को सौंप दिया गया है।

इसीलिए इंटरनेट पर मिलने वाले “RTO ऑफिस” के पते अकसर गलत जगह ले जाते हैं। कौन सा काम अब कहाँ होता है, यहाँ समझाया है — और लुधियाना के लिए आधिकारिक पता और नंबर यहाँ


स्रोत: सारथी परिवहन पोर्टल एवं परिवहन सेवा के आधिकारिक FAQ, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय; पंजाब परिवहन विभाग; ज़िला बठिंडा प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट।

यह लेख सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। फीस, दस्तावेज़ों की सूची, टेस्ट प्रारूप और RTO के नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं — आवेदन से पहले सारथी पोर्टल पर दिख रहे निर्देश ज़रूर पढ़ें। कोई त्रुटि दिखे तो vartalaapnews@gmail.com पर सूचित करें।

निखिल कालिया

निखिल कालिया वार्तालाप के संपादक और प्रकाशक हैं। वे 2016 से डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं और जालंधर से पंजाब की स्थानीय खबरें कवर करते हैं — लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, चंडीगढ़ और पूरा राज्य। खबर, सुझाव या शिकायत के लिए संपर्क करें: vartalaapnews@gmail.com

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